UAE: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 55 साल या उससे अधिक उम्र के रिटायर्ड निवासियों के लिए 5 साल का रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। यह उन लोगों के लिए खास है जो रिटायरमेंट के बाद भी यूएई में रहना चाहते हैं।

क्या है 5 साल का वीजा?

यूएई का पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (आईसीपी) प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है। इसके तहत 55 साल या उससे अधिक उम्र के रिटायर्ड लोग अब 5 साल का निवास वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

वीजा के लिए क्या-क्या चाहिए?

  1. काम का अनुभव:
    • आवेदक को कम से कम 15 साल यूएई के अंदर या बाहर काम करना होगा।
  2. वित्तीय योग्यता:
    • कम से कम 1 मिलियन दिरहम की संपत्ति होनी चाहिए।
    • या 1 मिलियन दिरहम की बचत होनी चाहिए।
    • या दुबई में 15,000 दिरहम या अन्य अमीरात में 20,000 दिरहम की मासिक आय होनी चाहिए।
  3. बैंक स्टेटमेंट:
    • पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है।

वीजा की वैधता और नवीनीकरण

यह वीजा 5 साल तक वैध रहेगा। यदि आप दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसे दोबारा नवीनीकृत भी किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें?

आईसीपी ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट या स्मार्ट एप्लीकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

  • लॉग इन करें: यूएई पास का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • सेवाएं चुनें: यूएई आईडी और निवास सेवाएं चुनें।
  • डेटा अपडेट करें: अपनी जानकारी अपडेट करें और जरूरी शुल्क का भुगतान करें।
  • आईडी कार्ड प्राप्त करें: स्वीकृति के बाद, डिलीवरी के जरिए अपना आईडी कार्ड प्राप्त करें।

दुबई के रिटायर्ड निवासियों के लिए विशेष नियम

दुबई ने रिटायर्ड लोगों को आकर्षित करने के लिए खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत विदेशी नागरिक, उनके जीवनसाथी और आश्रित 5 साल के नवीकरणीय निवास वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

प्राथमिक शर्तें:

  1. आयु सीमा:
    सेवानिवृत्त व्यक्ति की उम्र कम से कम 55 साल होनी चाहिए।
  2. वित्तीय योग्यता:
    रिटायर्ड व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी:
    • विकल्प 1: कम से कम Dh180,000 की सालाना आय या Dh15,000 की मासिक आय।
    • विकल्प 2: 3 साल के लिए सावधि जमा में 1 मिलियन दिरहम की बचत।
    • विकल्प 3: 1 मिलियन दिरहम की बिना गिरवी रखी हुई संपत्ति।
    • विकल्प 4: ऊपर दिए गए विकल्प 2 और 3 का संयोजन। इसमें Dh500,000 को 3 साल के लिए सावधि जमा में और Dh500,000 को संपत्ति में निवेश करना होगा।

इस पहल का उद्देश्य

यूएई की इस नई पहल का मकसद रिटायर्ड निवासियों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे यहां अपने रिटायरमेंट के साल सुकून और आराम के साथ बिता सकें।

 

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