UAE: यूएई सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2024 तक Emiratisation लागू करना अनिवार्य है। इस नियम के तहत, कंपनियों को अपने कर्मचारियों में यूएई नागरिकों का निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा।
क्या है Emiratisation?
Emiratisation का मतलब है कंपनियों में यूएई के नागरिकों को रोजगार देना। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी यूएई नागरिकों की भागीदारी बढ़े।
क्या है कंपनियों के लिए नियम?
- जिन कंपनियों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें अपने वर्कफोर्स का कम से कम 4% यूएई नागरिकों को रोजगार देना होगा।
- यह नियम सरकार के लक्ष्यों का हिस्सा है, जो यूएई नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अवसर देना चाहते हैं।
नियम न मानने पर जुर्माना
अगर कोई कंपनी 31 दिसंबर तक इस नियम का पालन नहीं करती, तो उसे हर महीने 7,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 2025 में हर साल बढ़ाया जाएगा।
सरकार की अपील
यूएई सरकार ने कंपनियों से इस नियम को समय पर पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह नियम यूएई के नागरिकों को बेहतर रोजगार देने और उनके करियर को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है।