UAE: यूएई में पोर्नोग्राफी देखने, शेयर करने या इसे प्रमोट करने पर सख्त कानून लागू हैं। यह कानून देश की Cybercrime Law और Federal Law No. 5 of 2012 के तहत आता है, जो ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

क्या है कानून?

  1. कानूनी प्रावधान:
    • यूएई के Cybercrime Law के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पोर्नोग्राफी को देखता है, डाउनलोड करता है, या इसे शेयर करता है, उसे सख्त सजा दी जा सकती है।
    • कानून के मुताबिक, पोर्न वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किसी भी अवरोध (block) को बायपास करने की कोशिश करना भी अपराध माना जाता है।
  2. सजा का प्रावधान:
    • यदि कोई पोर्नोग्राफी वेबसाइट को देखता या उसे एक्सेस करता पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है।
    • जुर्माना: Dh 250,000 से Dh 500,000 के बीच हो सकता है।
    • जेल: अपराधी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
    • डिपोर्टेशन: गैर-नागरिकों को सजा के बाद देश से डिपोर्ट कर दिया जाता है।
  3. अपराध की गंभीरता:
    • यदि कोई पोर्न सामग्री शेयर करता है, खासकर जिसमें बच्चों या अवैध सामग्री शामिल हो, तो सजा और जुर्माना और भी कड़ा हो जाता है।
    • ऐसे मामलों में आजीवन कारावास भी हो सकता है।

क्यों है यह सख्ती?

यूएई का कानूनी ढांचा इस्लामी कानून (Sharia Law) पर आधारित है, जो नैतिकता और पवित्रता को प्राथमिकता देता है। पोर्नोग्राफी को समाज में नैतिक पतन और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला माना जाता है।

कैसे होता है ट्रैक?

यूएई में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा सभी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जाती है। सरकार के पास उन्नत साइबर सुरक्षा तंत्र है, जो प्रतिबंधित वेबसाइटों को एक्सेस करने के किसी भी प्रयास को ट्रैक कर सकता है।

क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

  1. पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स या संबंधित किसी भी सामग्री को एक्सेस करने से बचें।
  2. यूएई में VPN का उपयोग करना और प्रतिबंधित वेबसाइटों को एक्सेस करना भी अपराध है।
  3. हमेशा इंटरनेट का इस्तेमाल नियमों के तहत करें।

 

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