UAE Residence visa: संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि Residence visa उल्लंघनकर्ताओं के ख़िलाफ़ लगे जुर्माने को माफ़ करने के लिए दो महीने की grace period दी जाएगी। यानी यदि आप पर Residence visa के उल्लंघन के लिए आप पर जुर्माना लगा है तो आपके पास दो और महीने का समय हो।
1 सितंबर से शुरू होने वाली छूट अवधि, उल्लंघनकर्ताओं को अपनी स्टेटस को नियमित करने या जुर्माना लगाए बिना देश छोड़ने की अनुमति देगी।
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जुर्माने को किया जाएगा माफ़
प्राधिकरण इस पहल को लागू करने के लिए सभी ज़रूरी कार्य करेगा, जिसमें जुर्माना और कानूनी परिणामों को माफ करना, उल्लंघनकर्ताओं को या तो उनके स्टेटस को ठीक करना होगा या अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो वो आसानी से देश छोड़ कर भी जा सकते हैं।
एक बयान में, पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीपी) ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य उल्लंघनकर्ताओं को कानून के अनुसार अपने स्टेटस को सही करने का एक नया अवसर प्रदान करना है।
आईसीपी ने कहा, इस माफी की प्रक्रिया जल्द ही घोषित की जाएगी।
UAE Residence Visa Rules
संयुक्त अरब अमीरात में निवास वीज़ा की वैधता प्रकार और sponsor के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। एक sponsored visa 1, 2 या 3 साल के लिए वैध हो सकता है, जबकि एक self-sponsored 5 या 10 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं।
जो लोग देश छोड़ने या समाप्ति से पहले अपने वीज़ा को रिन्यू नहीं कराते हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा।निवासी, पर्यटक और यात्रा वीजा धारक जो समय से अधिक समय तक रुकते हैं Dh50 प्रतिदिन का भुगतान करते हैं।
जो प्रवासी अपने वीज़ा को नवीनीकृत करना चाहते हैं, उन्हें उनके निवास वीज़ा के रद्द होने या समाप्त होने के बाद छह महीने तक की grace periods दी जाती है।