UAE: संयुक्त अरब अमीरात में यातायात नियम काफ़ी सख़्त हैं। जिसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए नहीं तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा ही ट्रैफिक से जुड़ा एक नया यातायात कानून है जिसके बारे में मोटर चालकों को जागरूक होना ज़रूरी है। 

यातायात नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि आपको किसी पुलिस अधिकारी, या किसी यातायात नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा रोका जाता है, तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रदान करना होगा।

ऐसा न करने पर न केवल आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है। ऐसे में आपको इससे बचने के लिए पुलिस का सहयोग करना होगा।

ड्राइवर को देनी होगी जानकारी

नए यातायात कानून का आर्टिकल 5, जो 29 मार्च, 2025 को लागू होगा, संयुक्त अरब अमीरात में ड्राइवरों की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है। लेख के खंड 1 में कहा गया है कि यातायात नियंत्रण प्राधिकरण या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किए जाने पर चालक को हमेशा अपना लाइसेंस और वाहन पंजीकरण विवरण दिखाना चाहिए और अपना व्यक्तिगत डेटा प्रदान करना चाहिए।

विवरण न देने पर जेल, Dh20,000 तक जुर्माना

कानून के आर्टिकल 41 में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी अपना नाम या पता बताने से मना करता है या किसी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को गलत बयान देता है। ऐसे में कानून और उसके बाद के नियमों और निर्णयों के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध या उल्लंघन करने पर तीन महीने से अधिक समय के लिए कारावास और Dh10,000 से कम नहीं और Dh20,000 से अधिक का जुर्माना या दोनों में से किसी एक से दंडित किया जाएगा।

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