UAE Emirates ID: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में Emirates ID बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यूएई के  संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा (आईसीपी) प्राधिकरण ने अमीरात आईडी कार्ड, निवास सेवाओं और विदेशियों के मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक उल्लंघनों की रूपरेखा तैयार की है, जिसके आधार अमीरात आईडी के उल्लंघनों के प्रकार के अनुसार अलग-अलग जुर्माना लगाया जा सकता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों द्वारा नए अधिनियमित उल्लंघनों और जुर्माने के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए ताकि आप गलती करने से बचे, और बिना वजह फाइन न भरें।

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उल्लंघन पर Dh500 का जुर्माना

  • ऐसे लेन-देन ट्रांज़ेक्शंस दिखाना जो उस सुविधा से संबंधित नहीं हैं जिसमें व्यक्ति काम करता है।
  • e-Dirham (Fawry) के माध्यम से लेनदेन दर्ज करना जो उस सुविधा से संबंधित नहीं है जिसके लिए व्यक्ति काम करता है।
  • जब प्रतिनिधि लेनदेन जमा कर रहा हो तो अमीरात आईडी कार्ड न ले जाने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • Service provision centers में वर्क सिस्टम का उल्लंघन।

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इन उल्लंघन पर Dh5,000 का जुर्माना

  • सिस्टम का दुरुपयोग करना
  • लेन-देन पूरा करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र के कर्मचारियों के काम में बाधा डालना। उन्हें काम न करने देना।
  • क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ सहयोग न करना।
  • सेवा प्रदान करने के परिणामस्वरूप financial compensation को पूरा करने में सिस्टम उपयोगकर्ताओं की विफलता।
  • ऐसे प्रतिष्ठान को वीज़ा या प्रवेश परमिट जारी करने जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है।
  • पंजीकरण और आईडी कार्ड जारी करने में देरी।
  • साथ ही, आईडी कार्ड की समाप्ति तिथि से 30 दिन के बाद उसे रिन्यू करने में भी देरी।

अन्य जुर्माना:

  • सिस्टम उपयोगकर्ताओं से printing applications में अशुद्धि के लिए जुर्माना Dh100 है।
  • जबकि सेवा प्राप्तकर्ताओं को गलत डेटा प्रदान करने पर जुर्माना Dh3,000 लगाया जाता है।
  • इसके अलावा, किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने वाले प्रतिष्ठान को वीजा या प्रवेश परमिट जारी करने पर जुर्माना Dh20,000 है।
  • विशेष रूप से, आईसीपी के अनुसार, अमीरात आईडी और residence permits के धारक वैध कारण होने पर समाप्ति तिथि से दो महीने पहले तक उन्हें renew करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • विशेष मामलों में, छह महीने पहले इसे रिन्यू करने के लिए Directorate of Residency and Foreign Affairs (GDRFA) से विशेष अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

 

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