UAE: यूएई में Expired Visa पर काम करने वालों के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने साफ किया है कि Expired Visa के साथ काम करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है Expired Visa का मतलब?

Expired Visa का मतलब है कि आपका वीजा खत्म हो चुका है और आपने इसे रिन्यू नहीं कराया है। ऐसे में अगर आप यूएई में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो यह कानून का उल्लंघन है।

कानूनी समस्या का खतरा

  • Expired Visa वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • कई मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है।
  • वर्क परमिट कैंसल होने का भी खतरा रहता है।

क्या करें अगर वीजा एक्सपायर हो गया है?

  1. तुरंत वीजा रिन्यू कराएं: अपने नजदीकी वीजा सेंटर या PRO से संपर्क करें और अपना वीजा रिन्यू कराएं।
  2. लीगल स्टेटस सुधारें: अगर आपके पास रिन्यूअल का विकल्प नहीं है, तो देश छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें।
  3. अधिकारियों से संपर्क करें: किसी भी समस्या या सवाल के लिए इमीग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करें।

सरकार की अपील

यूएई सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वीजा की वैधता सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से बचें। Expired Visa के साथ काम करने पर मिलने वाले फायदों से ज्यादा नुकसान हो सकता है।

बढ़ेगी परेशानी

यूएई में कानूनी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। Expired Visa पर काम करना आपकी जिंदगी और करियर दोनों को खतरे में डाल सकता है। अपनी स्थिति तुरंत सुधारें और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें। Visa की वैधता की जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट पर अपडेट चेक करें।

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