UAE: यूएई सरकार ने जनवरी 2024 से 15% Corporate Tax लगाने का फैसला लिया है। इस टैक्स रेट का असर बड़ी कंपनियों और बिजनेस फर्मों पर होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय टैक्स मानकों का पालन करना है।

कौन-कौन आएंगे Corporate Tax के दायरे में?

  1. बड़ी कंपनियां:
    • जिन कंपनियों की सालाना इनकम 3.75 मिलियन दिरहम (Dh) से ज्यादा है, उन्हें 15% Corporate Tax देना होगा।
  2. अंतरराष्ट्रीय बिजनेस:
    • मल्टीनेशनल कंपनियां जो UAE में बिजनेस ऑपरेशन करती हैं, वे भी इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएंगी।
  3. लोकल बिजनेस पर छूट:
    • छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स, और कम आय वाली फर्मों को फिलहाल इस टैक्स से छूट दी गई है।

किन्हें नहीं देना होगा Corporate Tax?

  • व्यक्तिगत कमाई: सैलरी, किराया, और व्यक्तिगत कमाई Corporate Tax के दायरे में नहीं आएगी।
  • फ्री जोन कंपनियां: कुछ फ्री जोन एंटरप्राइजेज को टैक्स छूट मिल सकती है, अगर वे योग्य मानकों को पूरा करते हैं।
  • कृषि, मत्स्य पालन जैसे छोटे व्यवसायों को भी राहत दी गई है।

Corporate Tax का उद्देश्य

  • राजस्व बढ़ाना: सरकारी राजस्व को बढ़ाने और आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए।
  • विकास में तेजी: लोकल बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा देना।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा: UAE को ग्लोबल टैक्स मानकों के अनुरूप बनाकर प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र में बदलना।

क्या करें कंपनियां?

  • टैक्स की तैयारी करें: कंपनियों को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और इनकम डिटेल्स को समय पर तैयार रखना होगा।
  • टैक्स एडवाइजर की मदद लें: टैक्स एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाएं।
  • सरकारी अपडेट्स चेक करें: UAE सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट और टैक्स पोर्टल पर नवीनतम जानकारी पाएं।

UAE में Corporate Tax लागू होने से बिजनेस कम्युनिटी को अपने टैक्स प्लान को पहले से तैयार रखना होगा। बड़ी कंपनियों को कानूनी मानकों का पालन करते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। यह कदम राष्ट्रीय विकास को गति देगा और वैश्विक निवेशकों के लिए UAE को और आकर्षक बाजार बनाएगा।

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