UAE: यूएई में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त श्रम कानून लागू हैं। अगर किसी कामगार को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहां बताया गया है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए।
1. नियोक्ता से बातचीत करें
सबसे पहले, अपने नियोक्ता (employer) से बात करें। वेतन में देरी का कारण जानने की कोशिश करें। कई बार तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से यह समस्या हो सकती है।
2. MOHRE में शिकायत दर्ज करें
अगर नियोक्ता समस्या हल नहीं करता, तो आप यूएई के श्रम मंत्रालय (Ministry of Human Resources and Emiratisation – MOHRE) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- कैसे शिकायत करें?
- MOHRE की वेबसाइट (mohre.gov.ae) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
- MOHRE हेल्पलाइन 80060 पर कॉल करें।
- MOHRE ऐप का इस्तेमाल करें।
3. वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS)
यूएई में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) लागू है। अगर आपकी सैलरी WPS के जरिए नहीं आ रही है, तो यह कानून का उल्लंघन है। MOHRE इसे लेकर सख्त कार्रवाई करता है।
4. कानूनी मदद लें
अगर आपकी सैलरी लंबे समय से रुकी है, तो किसी वकील से संपर्क करें। वे आपको सही कानूनी प्रक्रिया बताएंगे।
5. श्रम विवाद समाधान केंद्र का सहारा लें
MOHRE द्वारा स्थापित श्रम विवाद समाधान केंद्र आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह केंद्र मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच विवाद सुलझाने का काम करता है।
यूएई में कामगारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा का पूरा हक है। अगर आपको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, तो सही कदम उठाकर अपनी समस्या का समाधान करें। श्रम मंत्रालय (MOHRE) और वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) आपके लिए मददगार साबित होंगे।