UAE: यूएई में काम करने वाले या काम की तलाश करने वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आप कानून तोड़े बिना या कोई अपराध किए बिना भी अपनी नौकरी खो सकते हैं। यूएई कानून में नौकरी में खराब प्रदर्शन करने वालों को नौकरी से निकालने के प्रावधान हैं।

क्या कहता है कानून

2021 के संघीय कानून संख्या 33 के अनुच्छेद 16(8) में प्रावधान है कि यूएई में कर्मचारी को लगन से काम करना चाहिए और कार्य कौशल विकसित करना चाहिए। अगर कर्मचारी अनुबंध के अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो नियोक्ता के पास उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर ऐसी चीजें देखी जाती हैं तो कर्मचारी को नोटिस भेजा जा सकता है, चेतावनी दी जा सकती है या नौकरी से निकाला जा सकता है।

श्रम अधिनियम के अनुच्छेद 39 (1) (ए), (बी) और (जी) में कहा गया है कि खराब प्रदर्शन के मामले में मामले को कर्मचारी के ध्यान में लाया जा सकता है, लिखित में नोटिस दिया जा सकता है और वेतन के साथ बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी कर्मचारी को खराब प्रदर्शन के आधार पर बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, बशर्ते कि कर्मचारी को दो लिखित चेतावनी दी गई हो और शिकायत की जांच पूरी हो गई हो।

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नियमों को विस्तार से जाने

अगर पाया जाता है कि कर्मचारी ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो शिकायत की जांच की जानी चाहिए और 60 दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच, अगर बर्खास्तगी उपरोक्त शर्तों का पालन किए बिना की जाती है, तो कर्मचारी मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क कर सकता है, यह कहते हुए कि यह कार्रवाई मनमानी है।

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